होटल का अवैध निर्माण तोड़ा, हाईकोर्ट से नहीं मिला स्थगन

इंदौर : नगर निगम द्वारा रिमूवल की कार्रवाई किए जाने के खिलाफ भंवरकुआ क्षेत्र स्थित होटल 25 ऑवर्स के संचालको ने हाईकोर्ट की शरण ली पर उन्हें अंतरिम राहत नहीं मिल पाई। नगर निगम की ओर से अधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने पैरवी करते हुए हाईकोर्ट में स्पष्ट किया कि उक्त होटल बिना अनुमति लिए अवैध रूप से बनाई गई है। नोटिस देने के बावजूद होटल संचालक द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर नगर निगम ने रिमूवल की कार्रवाई की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

60 हजार स्क्वेयर फ़ीट अवैध निर्माण को हटाया।

बता दें कि ज़ोन -13 के तहत सर्वानंद नगर स्थित होटल 25 आवर्स के संचालक मनजीत भाटिया व लवदीप भाटिया के विरूद्ध बिना अनुमति के अवैध निर्माण तथा होटल में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पर निगम द्वारा पूर्व में अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया था। नोटिस अवधि बीतने के बाद भी अवैध निर्माण नही हटाने पर शुक्रवार को जिला, पुलिस व निगम प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में होटल 25 आवर्स में बने ग्राउण्ड बैंकेट हॉल, टेरेस रेस्टोरेन्ट, 45 कमरे सहित 60 हजार स्के. फीट के अवैध कंट्रक्शन को निगम की रिमूवल गैंग द्वारा 8 पोकलेन, जेसीबी व 150 से अधिक लेबर के जरिए तोड़ दिया गया।

कार्रवाई के दौरान अपर आयुक्त संदीप सोनी, उपायुक्त लता अग्रवाल, भवन अधिकारी अनूप गोयल, रिमूव्हल विभाग के अश्विन जनवदे, भवन अधिकारी दीपक गरगटे, बबलु कल्याणे, जिला-पुलिस प्रशासन के अधिकारी व पुलिस बल उपस्थित थे।

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